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आरोपित थानाध्यक्ष की दरखास्त पर सीबीसीआइडी से रिपोर्ट तलब

जागरण संवाददाता जौनपुर जलालपुर थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में निष्पक्ष विवेचना न करने के

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 11:35 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 11:35 PM (IST)
आरोपित थानाध्यक्ष की दरखास्त पर सीबीसीआइडी से रिपोर्ट तलब
आरोपित थानाध्यक्ष की दरखास्त पर सीबीसीआइडी से रिपोर्ट तलब

जागरण संवाददाता, जौनपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में निष्पक्ष विवेचना न करने के आरोपित थानाध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने सीबीसीआइडी वाराणसी से केस डायरी व स्पष्ट आख्या तलब किया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

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तत्कालीन थानाध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि चार जून 1999 को मोहनलाल की हुई हत्या के मामले में आरोपित आशा बबना व पूर्व विधायक जगरनाथ चौधरी के साथ उनका व अन्य पुलिसकर्मियों के नाम का उल्लेख करते हुए धारा 302 व अन्य धाराओं में सीबीसीआइडी के विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जबकि तीनों मुख्य आरोपितों के खिलाफ धारा 302 में अलग तथा अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने व विवेचना में लापरवाही की। पुलिसकर्मियों के खिलाफ अलग आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए था। उन पर व अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि आपस में सांठगांठ करके हत्या की धारा को घटाकर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की धारा में अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्चा काटा गया। वारंट पर हाजिर विक्षिप्त अचेत होकर गिरा

जागरण संवाददाता, जौनपुर: भरण-पोषण के मुकदमे में मानसिक रूप से अस्वस्थ पति वसूली वारंट पर दीवानी न्यायालय आया लेकिन कोर्ट कक्ष में पहुंचने के पहले ही अचेत होकर गिर पड़ा। काफी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हो गए। अधिवक्ता विनोद श्रीवास्तव ने कोर्ट में विपक्षी पति बाबर सुल्तान निवासी वाराणसी के मानसिक रूप से बीमार होने संबंधी मेडिकल प्रपत्र लगाते हुए परिवार न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि बाबर मानसिक रूप से बीमार है। वह बेघर कर दिया गया है। कभी रेलवे स्टेशन, कभी रोडवेज पर अपना गुजारा कर रहा है। रिश्तेदारों से पैसा लेकर इलाज करा रहा है। पूर्व में पत्नी की भरण-पोषण की दरखास्त पर पति के खिलाफ कोर्ट ने भरण पोषण का आदेश जारी किया। उस पर 55 हजार रुपये भरण-पोषण बकाया है। इसी को लेकर परिवार न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था।


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