पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह का परिवाद
जागरण संवाददाता जौनपुर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ सदर कोतवाली
जागरण संवाददाता, जौनपुर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ सदर कोतवाली निवासी अरुण कुमार सिंह ने राजद्रोह का परिवाद दायर किया है। सीजेएम ने परिवाद की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि नियत की है। अरुण कुमार ने सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता रणंजय सिंह के माध्यम से परिवाद दायर किया कि 11 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 व 35-ए के संबंध में वक्तव्य दिया कि इन दोनों धाराओं की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है। कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना हमें कबूल नहीं है। प्रधानमंत्री जब तक 370 बहाल नहीं करेंगे, तब तक हम रूकने वाले नहीं हैं। इस बयान का प्रसारण एवं प्रकाशन परिवादी एवं गवाहों ने सुना। इससे देश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर आरोपित ने राजद्रोह का अपराध किया है, जिसे तलब कर दंडित किया जाए।