सभासद व पूर्व प्रधान समेत 11 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश
अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने बदलापुर पुलिस को सभासद व पूर्व
जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने बदलापुर पुलिस को सभासद व पूर्व प्रधान समेत 11 आरोपितों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपितों पर बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति की महिला के घर पर चढ़कर छेड़खानी व लूटपाट करने का आरोप है।
पीड़िता ने कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत सभासद राजेश, प्रहलाद, चंदन, प्रदीप, देवानंद, धर्मराज, राजू, सुरेश, राजेश, सुक्खू, राम किशोर व सुभाष के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपित बराबर उसे व उसके स्वजन को मारते-पीटते हैं। वादिनी व वादिनी की देवरानी पर बुरी नजर रखते हैं। गत 24 फरवरी को सुबह 8 बजे आरोपित लाठी-डंडे लेकर गालियां देते हुए उसके पुराने छप्पर को गिराने लगे। मना करने पर घर में घुसकर उसकी व देवरानी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वादिनी व उसकी देवरानी के गहने तथा 9600 रुपये लूट लिए। शोर मचाने पर परिजनों व आसपास के ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। फोन करने पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों के दबाव में आकर वादिनी व उसकी देवरानी को ही थाने ले जाकर बंद कर दिया। डीएम को दरख्वास्त देने पर उसका व उसकी देवरानी का मेडिकल मुआयना हुआ। एसपी व अन्य उच्चाधिकारियों को दरख्वास्त देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।