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डायरेक्टर समेत पांच के खिलाफ मुकदमा का आदेश

-स्कूल खोलने के नाम पर धोखाधड़ी कर 20 लाख रुपए गबन के आरोप -थाना व एस पी को दरख्वास्त के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही जागरण संवाददाता जौनपुर लाइनबाजार थाना क्षेत्र के जेसीज चौराहा स्थित शारदा मेमोरियल के ट्रस्टी इन्द्र बहादुर सिंह की दरखास्त पर सीजेएम ने मुंबई एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 04:22 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 04:22 PM (IST)
डायरेक्टर समेत पांच के खिलाफ मुकदमा का आदेश
डायरेक्टर समेत पांच के खिलाफ मुकदमा का आदेश

जागरण संवाददाता, जौनपुर : लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीज चौराहा स्थित शारदा मेमोरियल के ट्रस्टी इन्द्र बहादुर सिंह की दरखास्त पर सीजेएम ने मुंबई एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष को जारी किया है।

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मुख्य ट्रस्टी इन्द्र बहादुर सिंह ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत अधिवक्ता बीपी पांडेय के माध्यम से शिकायत दर्ज कराया था कि लखनऊ में माउंट लिटेरा जी स्कूल खोलने के लिए मुंबई एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर ए. कुमार, डा. मनीष अग्रवाल, डा. संगीता पंडित, पार्कर एडिशनल डायरेक्टर नंदिता अग्रवाल, एजुकेशन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट व उनके मेली मददगार लोगों से बातचीत किया। उनके बातचीत पर विश्वास करके 31 जुलाई 2013 को यूबीआइ की शाखा जेसीज का 20 लाख रुपये का चेक दे दिया जिसका भुगतान आरोपितों ने बैंक से ले लिया। आरोपित आपस में साजिश षड्यंत्र करके वादी से कई कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर 20 लाख रुपये गबन कर लिया और काम नहीं किया। थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक ने दरखास्त के बावजूद कोई सुनवाई नहीं किया तब वादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया।


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