जौनपुर: सपा विधायक रागिनी सोनकर समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रागिनी सोनकर सहित तीन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

सपा विधायक रागिनी सोनकर की फाइल फोटो
HighLights
सपा विधायक रागिनी सोनकर के खिलाफ वारंट जारी।
आचार संहिता और कोविड-19 उल्लंघन का मामला।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मछलीशहर में आचार संहिता व कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रागिनी सोनकर समेत तीन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। शनिवार को दो आरोपी सरवन राईन व मोहम्मद मुश्ताक उपस्थित हुए, जबकि रागिनी सोनकर, राजेश यादव और कैलाश सोनकर अनुपस्थित रहे।
मछलीशहर थाने में इन पांचों समेत सवा सौ अज्ञात के खिलाफ 17 फरवरी 2022 को एफआइआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि एसआइ सकलदीप सिंह अपनी टीम के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था के लिए मछलीशहर कस्बे में थे। शाम को सपा प्रत्याशी रागिनी सोनकर ने करीब सवा सौ समर्थकों के साथ चुंगी चौराहा, कस्बा मछलीशहर से सब्जी मंडी तिराहा तक आवागमन अवरुद्ध कर दिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले में गवाहों के बयान हुए। आरोपियों के बयान के लिए पत्रावली लगी थी। पिछली सुनवाई में रागिनी सोनकर और कैलाश नाथ की ओर से प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि बैठक के सिलसिले में लखनऊ गए थे, जिसकी वजह से उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने कार्यवाही स्थगित करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
