दहेज उत्पीड़न में पति, सास व ससुर को दो वर्ष की सजा
सरपतहां थाना क्षेत्र के छितमपट्टी में विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोपी पति सास-ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने दो वर्ष कारावास व ढ़ाई हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।
जासं, जौनपुर: सरपतहां थाना क्षेत्र के छितमपट्टी में विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोपी पति, सास-ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने दो वर्ष कारावास व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। परिवादिनी नीरज उर्फ पूजा सिंह ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी शादी दो जुलाई 2002 को अनिल सिंह से हुई थी। विवाह के बाद पति अनिल, सास चिता व ससुर श्रीपाल व अन्य ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसे मारते पीटते थे। खाना, कपड़ा नहीं देते थे। गत नौ अप्रैल 2008 को सुबह आठ बजे ससुराल वाले घसीट कर उसे लाठी-डंडा से मारे तथा मुंह पर कपड़ा बांधकर मिट्टी का तेल लेकर जलाने का प्रयास किया। रोने-गिड़गिड़ाने पर ससुराल वाले उसका सारा गहना व कपड़ा छीनकर घर से निकाल दिया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ व चार्जशीट दाखिल हुई। एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2016 को आरोपितों को सजा सुनाया। सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति, सास-ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।