Move to Jagran APP

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पति को आठ वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता जौनपुर खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव निवासी पत्नी को आत्महत्या के लिए

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 06:32 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 06:32 PM (IST)
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में  पति को आठ वर्ष की सजा
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पति को आठ वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, जौनपुर: खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव निवासी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित यानी दुष्प्रेरण एवं साक्ष्य छिपाने के मामले में जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने बुधवार को दोषी पति को आठ वर्ष कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

loksabha election banner

वादी मुकदमा रामचंद्र निषाद की पुत्री सरिता देवी की शादी रमेश निषाद निवासी राउतपुर के साथ लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के पूर्व ससुराल वाले सरिता को मारपीट कर निकाल दिए थे। वादी उसे अपने घर ले गया और दवा इलाज कराने के बाद ससुराल वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया। उसके दो वर्ष बाद तक ससुराल वालों से मुकदमा चलता रहा। इसके बाद दीवानी न्यायालय में सुलह के बाद सरिता की विदाई हुई। ससुराल वाले पुन: उसे प्रताड़ित करते रहे। सूचना मिली कि 21 जनवरी 2012 को सुबह चार बजे ससुराल के लोग सरिता को मारकर सौ मीटर दूर खेत में फेंक दिये। वहां पहुंचा तो देखा कि सरिता का शव पड़ा था। पैर में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण एवं साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.