ग्राम पंचायत अधिकारी समेत तीन के खिलाफ जालसाजी की प्राथमिकी
जौनपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना में नाजायज धन की मांग पूरी न होने पर वादी की जगह उसी नाम के दूसरे को आवास आवंटित कर सरकारी धन का गबन करने के मामले में सीजेएम के आदेश पर विकास खंड सिरकोनी के ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी जफराबाद थाने में दर्ज की गई। एफआईआर की कपी कोर्ट में दाखिल की गई।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना में नाजायज धन की मांग पूरी न होने पर वादी की जगह उसी नाम के दूसरे को आवास आवंटित कर सरकारी धन का गबन करने के मामले में सीजेएम के आदेश पर विकास खंड सिरकोनी के ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी जफराबाद थाने में दर्ज की गई। एफआईआर की कापी कोर्ट में दाखिल की गई।
बांकेलाल पुत्र रामसरन निवासी बशीरपुर ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। प्रधान ने उसे आश्वस्त किया था कि आवास के लिए धन आवंटित हो जाएगा। वादी का नाम पात्रता सूची में शामिल हुआ। धन आवंटन के नाम पर प्रधान ने नाजायज रुपये की मांग की। वादी ने गरीबी के कारण रुपये देने में असमर्थता जताई। प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने आपस में षड्यंत्र कर वादी के स्थान पर उसी गांव के बांकेलाल पुत्र वंशी के खाते में आवास योजना का धन आवंटित करा दिया जबकि वह अपात्र सूची में है। इस प्रकार प्रधान व अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। शिकायत करने पर बांकेलाल के बैंक खाते से रुपये निकाल कर गबन कर लिया। वादी ने उच्च अधिकारियों को दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वादी ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का थानाध्यक्ष जफराबाद को आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई।