आत्महत्या के लिए उकसाने का पाया गया दोषी
बक्शा थाना क्षेत्र के कोहड़े सुल्तानपुर में विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति सास व ससुर को 7 साल की सजा सुनाई गई।
जासं, जौनपुर: बक्शा थाना क्षेत्र के कोहड़े सुल्तानपुर में विवाहिता को आत्महत्या को उकसाने के आरोपित पति, सास व ससुर को सात साल की सजा सुनायी गयी। शनिवार को फैसला सुनाते हुए जिला जज एमपी सिंह ने तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वादी राम सिंह ने अपनी बेटी तारा की शादी कोहड़े सुल्तानपुर निवासी सुनील कुमार के साथ घटना के 2011 में की थी। विवाह के बाद पति सुनील, ससुर रामफेर व सास शीला दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर तारा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 14 जून 2015 को आरोपियों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। एसपी को प्रार्थना पत्र देने पर एफआइआर दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि पीड़िता दहेज की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर जल कर मरी। कोर्ट ने पति, सास व ससुर को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए सजा सुनायी।