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पालतू कुतिया के वध में पिता-पुत्र पर दर्ज होगी प्राथमिकी

कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला निवासी अरुण यादव की पालतू कुतिया का वध करने के आरोपी लाल बहादुर यादव व उसके पिता पन्नालाल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने कोतवाल को दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 06:31 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 06:31 PM (IST)
पालतू कुतिया के वध में पिता-पुत्र पर दर्ज होगी प्राथमिकी
पालतू कुतिया के वध में पिता-पुत्र पर दर्ज होगी प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, जौनपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला निवासी अरुण यादव की पालतू कुतिया का वध करने के आरोपी लाल बहादुर यादव व उसके पिता पन्नालाल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने कोतवाल को दिया।

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अरुण कुमार यादव निवासी सिपाह ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ¨सह के माध्यम से दरखास्त दिया कि आरोपी पन्नालाल व उसका पुत्र लाल बहादुर अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं। घटना के कुछ दिन पूर्व आरोपियों ने वादी के घर में चोरी का प्रयास किया था लेकिन वादी की फालतू पामेरियन कुतिया के भूंकने के कारण लोग जाग गए और आरोपी चोरी करने में असफल रहे। कुछ दिन बाद आरोपियों ने वादी की कुतिया को रोटी का लालच देकर बाहर बुलाया और उसे बोरी में भरकर कई बार जमीन पर पटका। अत्यधिक रक्तस्त्राव होने के कारण कुतिया मर गई। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने कहा कि जानवरों का वध होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस अधीक्षक को दरखास्त के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने कोर्ट की शरण लिया। धारा 429 आईपीसी के तहत किसी जानवर का वध करने या उसे विकलांग करने पर 5 वर्ष कारावास या जुर्माना की सजा है। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।


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