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लाखों की ठगी करने वाले ससुर व साले पर प्राथमिकी का आदेश

जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी व धोखाधड़ी के मामले में वादिनी के पुत्र के ससुर व साले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश एसीजेएम ने थानाध्यक्ष नेवढि़या दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Jan 2020 06:40 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 06:40 PM (IST)
लाखों की ठगी करने वाले ससुर व साले पर प्राथमिकी का आदेश
लाखों की ठगी करने वाले ससुर व साले पर प्राथमिकी का आदेश

ब्लर्ब..जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने का मामला

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जासं, जौनपुर: जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने व धोखाधड़ी के मामले में वादिनी के पुत्र के ससुर व साले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश एसीजेएम ने थानाध्यक्ष नेवढि़या दिया।

जानकी राजभर निवासी भवनाथपुर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पुत्र गोविद की शादी अभियुक्त आजादी राजभर निवासी सेवनडीह, नेवढि़या की पुत्री नगीना से हुई है। वादिनी के खेत के अधिग्रहण पर 31 लाख रुपये उसके खाते में आया था। आजादी राजभर व उसके पुत्र वीरेंद्र ने छल से रुपये हड़पने के लिए कहा कि 15 लाख रुपये दे दो तो आपको सड़क पर जमीन दिलवा दूंगा। उनकी बातों पर विश्वास करके विभिन्न तारीखों को 15 लाख रुपये उन्हें दिया। रजिस्ट्री करवाने की बात पर हीलाहवाली करने लगे। पंचायत होने पर 5.50 लाख रुपये वापस किया। सुलहनामा हुआ कि 50 हजार रुपये प्रतिमाह की किश्त के हिसाब से देंगे लेकिन आरोपितों ने बाद में रुपया देने से इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपितों ने 9.50 लाख रुपये वादिनी के हड़प लिया। थाना पुलिस व एसपी ने कोई सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने गंभीर मामला पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।


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