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ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान पर गबन का वाद

सिकरारा थाना क्षेत्र के मलसिल गांव निवासी अधिवक्ता अजीत कुमार यादव के दरखास्त पर कोर्ट ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पर गबन व जालसाजी का वाद दर्ज किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 07:51 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 06:19 AM (IST)
ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान पर गबन का वाद
ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान पर गबन का वाद

जासं, जौनपुर: सिकरारा थाना क्षेत्र के मलसिल गांव निवासी अधिवक्ता अजीत कुमार यादव के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पर गबन व जालसाजी का वाद दर्ज किया।

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दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता अजीत कुमार यादव ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ पत्र दिया। आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार के तहत दोनों आरोपितों से ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों के आय-व्यय सप्रमाणित अभिलेख के साथ मांग की गई। सूचना न देने पर मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। जांच अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए। डीएम को भी प्रार्थना पत्र दिया गया। हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। राज्य सूचना आयोग की सख्ती पर सूचनाएं दी गई। आंकड़ों के आधार पर अधिवक्ता ने आरोप लगाया दोनों आरोपितों ने शौचालय, पक्की नाली, खड़ंजा के निर्माण, हैंडपंप की मरम्मत, सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट के नाम पर कुल 19.62 लाख रुपए का गबन आपस में साठ-गांठ व जालसाजी करके किया। शासन द्वारा विकास के लिए आए धनराशि का बिना कार्य किए दोनों आरोपियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन न करके लाभ के उद्देश्य से सरकार के साथ छल कपट करके फर्जी तरीके से धन का गबन किया गया। उच्च अधिकारियों को दरखास्त के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण लिया।


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