दीवानी के निष्कासित मंत्री पर गबन का मुकदमा दर्ज
दीवानी बार से निष्कासित मंत्री बरसातू राम पर रविवार को लाइन बाजार थाना में गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई दीवानी अधिवक्ता संघ में साधारण सभा के प्रस्ताव पर की गई। संघ के अध्यक्ष बृजनाथ पाठक व प्रभारी मंत्री अरविद तिवारी की दरखास्त पर थाना लाइन बाजार में संघ के निष्कासित मंत्री के खिलाफ संघ की धनराशि के दुरुपयोग व गबन का मुकदमा दर्ज हुआ।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : दीवानी बार से निष्कासित मंत्री बरसातू राम पर रविवार को लाइन बाजार थाना में गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई दीवानी अधिवक्ता संघ में साधारण सभा के प्रस्ताव पर की गई। संघ के अध्यक्ष बृजनाथ पाठक व प्रभारी मंत्री अरविद तिवारी की दरखास्त पर थाना लाइन बाजार में संघ के निष्कासित मंत्री के खिलाफ संघ की धनराशि के दुरुपयोग व गबन का मुकदमा दर्ज हुआ।
12 सितंबर को साधारण सभा की बैठक में आय-व्यय को लेकर बार के निष्कासित मंत्री पर रुपयों के गबन का आरोप लगा। प्रस्ताव पारित हुआ कि उनके खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। साथ ही अधिवक्ता संघ भवन में उनके बैठने पर रोक लगाई जाए। बार से निष्कासित व्यक्ति संघ भवन में कैसे बैठ सकता है। अधिवक्ताओं ने बार अध्यक्ष को भी अल्टीमेटम दिया था। प्रस्ताव के अनुसरण में बार अध्यक्ष व प्रभारी मंत्री ने तहरीर थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया, जिसमें कहा गया कि संघ की संपत्ति व प्रपत्रों का कस्टोडियन मंत्री होता है। 10 अप्रैल 2019 को मंत्री की सदस्यता समाप्त कर उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया गया। नियमानुसार उन्हें समस्त प्रपत्र, रजिस्टर व संपत्ति के ब्यौरे प्रभारी मंत्री को उपलब्ध करा देना चाहिए था परंतु कई बार नोटिस देने के बाद उन्होंने दो दिनांक को विभिन्न धनराशि का ब्यौरा दिया, जिससे अनियमितताएं स्पष्ट हुई।