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सीओ की जांच में दारोगा पाया गया दोषी

पीड़िता से प्रकरण के बारे में पूछताछ करने पर पत्रकार को मोबाइल फोन पर धमकी देना थाने के एक दारोगा को भारी पड़ गया है। सीओ सिटी की जांच में दारोगा दोषी पाया गया है। उधर पत्रकार द्वारा धमकी दिए जाने की वॉयस रिकॉर्डिंग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद दारोगा को दुराचरण का नोटिस देकर जवाब तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 06:55 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jul 2019 06:55 PM (IST)
सीओ की जांच में दारोगा पाया गया दोषी

जागरण संवाददाता, जफराबाद (जौनपुर): पीड़िता से प्रकरण के बारे में पूछताछ करने पर पत्रकार को मोबाइल फोन पर धमकी देना थाने के एक दारोगा को भारी पड़ गया है। सीओ सिटी की जांच में दारोगा दोषी पाया गया है। उधर पत्रकार द्वारा धमकी दिए जाने की वॉयस रिकॉर्डिंग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद दारोगा को दुराचरण का नोटिस देकर जवाब तलब किया है।

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गत 14 जुलाई को जफराबाद के गद्दीपुर गांव के एक मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे की एफआईआर में दर्ज पीड़ित पक्ष के मोबाइल फोन पर पत्रकार ने घटना के बारे में जानकारी लेना चाहा। विवेचनाधिकारी थाने पर तैनात दरोगा विनोद सचान को यह बात नागवार लगी। उन्होंने पत्रकार को कॉल कर बिना परिचय धमकी दी। पत्रकार ने उसी दिन पुलिस अधीक्षक को जानकारी देने के साथ ही वार्तालाप की वॉयस रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। कप्तान ने मामले की जांच सीओ सिटी नृपेंद्र सौंप दी। सीओ सिटी ने एसपी को दी गई आख्या में दारोगा को दोषी होने करार दिया है। एसपी विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि जांच के बाद दारोगा द्वारा धमकाने तथा दुराचरण की पुष्टि हुई है। दारोगा को नोटिस देकर इस संबंध में नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


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