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घर से लापता किशोरी का रेल पटरी पर मिला शव

जागरण संवाददाता खेतासराय (जौनपुर) वाराणसी-लखनऊ वाया अयोध्या रेल मार्ग पर तारगहना रेलवे क

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 11:09 PM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 11:09 PM (IST)
घर से लापता किशोरी का रेल पटरी पर मिला शव

जागरण संवाददाता, खेतासराय (जौनपुर): वाराणसी-लखनऊ वाया अयोध्या रेल मार्ग पर तारगहना रेलवे क्रासिग के पास रेल पटरी पर किशोरी का शव दिखाई पड़ने से सनसनी फैल गई। मृतका की शिनाख्त हो गई है। वह शनिवार दोपहर घर से बिना कुछ बताए निकल गई थी। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का है। स्वजन कारणों के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं।

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शनिवार की रात करीब एक बजे रेल पटरी पर किशोरी का सिर व धड़ अलग पड़ा देख किसी ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी। मृतका के पैर पर पेन से संजना लिखा हुआ था। मौके पर पहुंची जीआरपी शाहगंज व थाना पुलिस के प्रयास करने पर मृतका की पहचान थाना खुटहन के गौसपुर गांव निवासी राम सागर मौर्य की पुत्री संजना मौर्या (17) के रूप में हुई। पुलिस की सूचना पर मृतका के स्वजन आ गए। पूछताछ में बताया कि संजना मुबारकपुर (आजमगढ़) में अपनी मौसी के घर रहकर दसवीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। वहां से शुक्रवार को वह घर आई थी। शनिवार की दोपहर दो बजे वह घर से लापता हो गई। स्वजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। जालसाजी के मामले में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर : सरपतहा थाना क्षेत्र के कसियापुर निवासी वादिनी रीना सिंह के पति की संपत्ति धोखाधड़ी व जालसाजी करके बैनामा कराने तथा उनकी हत्या करने के पांच आरोपितों के खिलाफ सीजेएम के आदेश पर सरपतहां थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। एफआइआर की कापी दीवानी न्यायालय भेजी गई।

रीना सिंह ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता अवनीश चतुर्वेदी व विकास तिवारी के माध्यम से आरोपित अशोक सिंह, जगदीश सिंह, नीतू सिंह, विशाल व सुभाषचंद्र खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपितों ने साजिश करके वादिनी के पति उग्रसेन सिंह को गुमराह कर उन्हें तहसील शाहगंज ले गए। फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा कर बिना कोई रुपया दिए अशोक कुमार के पक्ष में फर्जी बैनामा करवा दिए। बैनामे के बाद आरोपित उन्हें यह कह कर ले गए की उनका इलाज कराएंगे। 10 जुलाई 2020 को वादिनी को बताया कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वह लोग उग्रसेन की लाश को जला दिए। थाना व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।


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