किसानों को बर्बादी से बचाएगा फसलों का बीमा
प्रकृति की मार से फसलों में होने वाली क्षति से अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बचाएगी। जनपद में खरीफ की सात फसलों का बीमा किया जाएगा। इसके लिए किसानों को दो प्रतिशत मामूली प्रीमियम देना होगा। बीमा की जिम्मेदारी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है। पहले कर्ज से उगाई गई फसलों का खुद बीमा हो जाता था कितु अब ऐच्छिक कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : प्रकृति की मार से फसलों में होने वाली क्षति से अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बचाएगी। जनपद में खरीफ की सात फसलों का बीमा किया जाएगा। इसके लिए किसानों को दो प्रतिशत मामूली प्रीमियम देना होगा। बीमा की जिम्मेदारी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है। पहले कर्ज से उगाई गई फसलों का खुद बीमा हो जाता था कितु अब एच्छिक कर दी गई है। ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिए 31 जुलाई तिथि निर्धारित की गई है।
गत कई वर्षों से अवर्षण, ओलावृष्टि, तूफान, रोग आदि के चलते फसलें नष्ट हो जाती हैं। कर्ज लेकर खून पसीना बहा कर खेती करने वाले अन्नदाता बर्बाद हो रहे थे। नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनपद में लागू किया गया है। जनपद में खरीफ की धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल और अरहर की फसल का बीमा किया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रीमियम का मात्र दो प्रतिशत भुगतान करना होगा, बाकी धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा का लाभ
अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल की बोवाई न कर पाने, अफसल बोवाई की स्थिति, फसल की बोवाई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, आकाशीय बिजली, तूफान चक्रवात, रोगों आदि से खड़ी फसल की होने पर बीमा का लाभ मिलता है।
व्यक्तिगत फसल बीमा का लाभ
भूस्खलन, ओलावृष्टि, जल प्लावन तथा फसल की कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए काटकर रखी गई फसल की क्षति का बीमा का लाभ मिलेगा। किसानों को क्षति के 48 घंटे के अंदर संबंधित बैंक बीमा कंपनी, कृषि विभाग को सूचना देना होगा।
अधिसूचित फसलवार बीमित राशि (हेक्टेयर) कृषक अंश
धान बीमित राशि 64687 रुपये कृषक अंश 1293.74 रुपये, मक्का बीमित राशि 28959 रुपये, कृषक अंश 579.18 रुपये, बाजरा बीमित राशि 24784 रुपये, कृषक अंश 495.68, ज्वार बीमित राशि 37587, कृषक अंश 751.74, उर्द बीमित राशि 49385, कृषक अंश 987.70 रुपये, तिल बीमित राशि 19001, कृषक अंश 380.02 रुपये, अरहर बीमित राशि 61260 जिसका कृषक अंश 1225.20 रुपये है। बोले अधिकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल न होने वाले ऋणी कृषकों को बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से सात दिन पहले संबंधित बैंकों में लिखित रूप से सूचना देनी होगी, अन्यथा उनके खाते से प्रीमियम की कटौती कर योजना से लाभांवित किया जाएगा।
-डा.रमेश चंद्र यादव, उप परियोजना निदेशक (आत्मा)।