Move to Jagran APP

अयोध्या के जेल अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज

सुरेरी थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे में कोर्ट द्वारा बार-बार आदेश के बावजूद आरोपित चंदन सिंह को कोर्ट में पेश न करने एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश के बावजूद स्पष्टीकरण न देने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने जिला कारागार अयोध्या के जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना का वाद दर्ज किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 06:29 PM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2019 06:29 PM (IST)
अयोध्या के जेल अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर: सुरेरी थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे में कोर्ट द्वारा बार-बार आदेश के बावजूद आरोपित चंदन सिंह को कोर्ट में पेश न करने एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश के बावजूद स्पष्टीकरण न देने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने जिला कारागार अयोध्या के जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना का वाद दर्ज किया। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एवं आरोपित को नियत तिथि पर अवश्य पेश करने का कोर्ट ने अपर महानिदेशक कारागार को आदेश दिया। मामले के त्वरित निस्तारण का हाई कोर्ट का आदेश है। जेल अधीक्षक हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं।

loksabha election banner

सुरेरी थाना क्षेत्र के हत्या व हत्या के प्रयास के मुकदमे एवं स्टेट बनाम राय साहब में आरोपित चंदन फैजाबाद जेल में निरुद्ध है। हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर 2018 को एक वर्ष के भीतर मुकदमे के निस्तारण का आदेश दिया है। आरोपित को फैजाबाद, अयोध्या से कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने जिला कारागार अधीक्षक अयोध्या एवं जिलाधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया था कि आरोपित को पेश न करने से मुकदमे की कार्यवाही विलंबित हो रही है। 15 जुलाई को अधीक्षक जिला कारागार अयोध्या को कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और न ही स्पष्टीकरण दिया। मामला विलंबित होने से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। जिस पर कोर्ट ने कारागार अधीक्षक के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया। आदेश की कॉपी महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन एवं गृह सचिव को भेजी गई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.