पूर्व पति से बिना तलाक दूसरे धर्म में शादी अमान्य
केराकत थाना क्षेत्र के लव जिहाद प्रकरण में जेल भेजे गए विवाहिता के अपहरण के आरोपित पति मोबीन की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: केराकत थाना क्षेत्र के लव जिहाद प्रकरण में जेल भेजे गए विवाहिता के अपहरण के आरोपित पति मोबीन की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कहा कि बिना पूर्व पति से तलाक लिए पत्नी दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती। ऐसी शादी अमान्य है। अभियोजन पक्ष ने व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि बिना धर्म परिवर्तन किए हुए हिदू लड़की मुस्लिम की पत्नी नहीं बन सकती। राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिलकर बने लव जिहादी ग्रुप का सदस्य मोबीन को बताए गया।
बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता केराकत कोतवाली क्षेत्र में अपने मामा के यहां पढ़ाई कर रही थी। 19 जुलाई को लापता हो गई। तहरीर के मुताबिक युवती के पिता ने मोबीन अली व आशिक अली पर अपहरण का आरोप लगाया। मायके वालों ने दूसरे दिन 10:30 बजे रात रोडवेज तिराहा पर दोनों को पकड़ लिया। मोबिन को लाइन बाजार पुलिस के हवाले किया। लाइन बाजार पुलिस पर भी आरोप लगा कि लव जिहाद ग्रुप के नाजायज प्रभाव में आकर आरोपित मोबीन को छोड़ दिया। लड़की पक्ष ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को गुहार लगाई कि लव जिहादी ग्रुप का भंडाफोड़ कर राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर जिहाद के आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एडीजीपी के हस्तक्षेप पर हरकत में आई पुलिस प्रशासन ने आरोपित को केराकत रोडवेज तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। पहले से दर्ज अपहरण के मुकदमे में विवाहिता को बहला-फुसलाकर भगाने एवं द्विविवाह की धारा की बढ़ोत्तरी करने के बाद आरोपित को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।