सहायक चकबंदी अधिकारी संग चार पर होगी प्राथमिकी
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सीओ शाहगंज कार्यालय में धोखाधड़ी, जालसाजी कर आराजी पर वादी के
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सीओ शाहगंज कार्यालय में धोखाधड़ी, जालसाजी कर आराजी पर वादी के पट्टीदार का नाम चढ़ाने के मामले में न्यायालय ने तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
खुटहन थाना क्षेत्र निवासी वादी अरुण यादव ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दी थी। आरोप लगाया कि उसका पट्टीदार रामराज परिवार की भूमि हड़पना चाहता था। चाचा के देहांत के बाद उनकी चक की जोताई-बोआई हम लोग कर रहे थे। रामराज ने सीओ शाहगंज कार्यालय के तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी लेखपाल व कानूनगो से सांठगांठ व षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भूमि हड़पने की नीयत से वादी के परिवार की भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया। पिता की मृत्यु के बाद वरासत के लिए शाहगंज तहसील में जाने पर इसका खुलासा हुआ। आरोपी के कूटरचित दस्तावेजों पर डीडीसी ने आरोपी के पक्ष में 20 मार्च 2015 को ही एक एकपक्षीय आदेश कर दिया था। तब वादी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने मामला संदिग्ध पाते हुए डीडीसी का एकपक्षीय आदेश निरस्त कर पत्रावली पुन: सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। उच्चाधिकारियों के समक्ष शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।