हत्यारोपित के फरारी मामले में अधिवक्ता को मिली जमानत
दीवानी न्यायालय से हत्यारोपी के फरार होने के मामले में नामजद अधिवक्ता राजनाथ यादव ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
जासं, जौनपुर: दीवानी न्यायालय से हत्यारोपित के फरार होने के मामले में नामजद अधिवक्ता राजनाथ यादव ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके पूर्व अधिवक्ता कृष्ण मोहन यादव व संजय सिंह को अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
बता दें कि पुलिसकर्मी शेषनाथ यादव ने हत्यारोपी अनिल गौड़, अधिवक्ता राजनाथ व कृष्ण मोहन के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी कि आरोपियों को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कोर्ट में पेशी कराकर ले आते समय अधिवक्ताओं से विवाद हो गया था। इसी दौरान हत्यारोपित अनिल गौड़ फरार हो गया। पुलिसकर्मी का आरोप है कि वकीलों ने साजिश करके घटना को अंजाम दिया, जबकि वकीलों का कहना है कि पुलिसकर्मी शेषनाथ ने जान बूझकर सुनियोजित तरीके से वकीलों से हाथापाई की और आरोपी को फरार कराया। पुलिस वाले ने अपनी नाकामी छुपाने व विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए अधिवक्ताओं पर झूठा आरोप मढ़ा।