जौनपुर में हत्या के जुर्म में किशोर अपचारी को आजीवन कारावास की सजा
जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने एक किशोर अपचारी को आजीवन ...और पढ़ें

जौनपुर हत्या मामले में किशोर अपचारी को आजीवन कारावास, कोर्ट का अहम फैसला।
HighLights
किशोर अपचारी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा।
15 हजार रुपये अर्थदंड, जिसकी आधी राशि वादी को मिलेगी।
सजा में अपचारी की जीवनपर्यंत रिहाई की संभावना समाप्त नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने किशोर अपचारी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। यह भी आदेश दिया कि यह सजा ऐसी आजीवन कारावास नहीं होगा, जिसमें अपचारी की उसके जीवन के अंत तक रिहाई की संभावना समाप्त हो जाए।
अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश हुआ। मुकदमे के तीन अन्य आरोपितों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छह की अदालत में चल रही है। पोखरा गांव निवासी सचिन यादव ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था।
अभियोजन के अनुसार वादी पक्ष व गांव के आशीष कुमार के परिवार से जमीन की रंजिश थी। 28 दिसंबर 2022 को दोपहर एक बजे वादी के चाचा राम आसरे हरिश्चंद्र यादव की चाय की दुकान पर बैठे थे।
वादी थोड़ी दूरी पर अन्य लोगों के साथ खड़ा था। इतने में बृजेश कुमार बिंद,आशीष कुमार बिंद ,पंकज मिश्र व किशोर अपचारी वहां आए और राम आसरे को चारों तरफ से घर लिए। किशोर अपचारी व अन्य आरोपियों के ललकारने पर आशीष ने असलहे से राम आसरे के सिर में गोली मार दी।
किशोर अपचारी मौके पर पकड़ लिया गया। अन्य आरोपी भाग गए। राम आसरे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने आशीष की निशानदेही पर पिस्टल सई नदी के किनारे जंगल से बरामद किया। किशोर अपचारी घटना के समय 17 वर्ष 1 माह का था।
