आत्महत्या के दुष्प्रेरण में पति को दस वर्ष कारावास
जागरण संवाददाता, जौनपुर : बक्सा थाना क्षेत्र के बरपुर गांव में दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध विवाहिता के
जागरण संवाददाता, जौनपुर : बक्सा थाना क्षेत्र के बरपुर गांव में दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी ¨सह ने आरोपी पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण में दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास व ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
राजपति यादव निवासी अहियापुर खुटहन ने बक्शा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री ¨रकी की शादी 2010 में संतोष निवासी बरपुर से हुई थी। विवाह के बाद ¨रकी को दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति संतोष, श्वसुर, सास व ननद प्रताड़ित करते थे। दिनांक 23 मई 2014 को 7:30 बजे शाम इंद्रजीत ने फोन करके बताया कि ¨रकी ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जल कर आत्महत्या कर लिया है।
वादी वहां पहुंचा तो ¨रकी जलकर मृत पड़ी थी। वादी का आरोप था कि ¨रकी की दहेज को लेकर हत्या की गई है। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला पाते हुए आरोपी पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।