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प्रत्याशियों के व्यय पर रहेगी पैनी नजर

जागरण संवाददाता उरई ग्राम प्रधान ब्लाक प्रमुख सदस्य जिला पंचायत बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर पैनी नजर रहेगी। इसके लिए अपर निर्वाचन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। खर्च की पाई - पाई का हिसाब लिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 06:48 PM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 06:48 PM (IST)
प्रत्याशियों के व्यय पर रहेगी पैनी नजर

जागरण संवाददाता, उरई : ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, सदस्य जिला पंचायत, बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर पैनी नजर रहेगी। इसके लिए अपर निर्वाचन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। खर्च की पाई - पाई का हिसाब लिया जाएगा।

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अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने जारी किए गए निर्देश में कहा है कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी शामिल रहेंगे। प्रधान पद के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित एक लेखाधिकारी रहेगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के व्यय की निगरानी जिला स्तरीय कमेटी करेगी। प्रत्याशी जिस दिन नामांकन दाखिल करेंगे उस दिन से चुनाव के अंतिम दिन तक विभिन्न मदों में जितना बी व्यय किया जाएगा उसका लेखा जोखा देना होगा। प्रत्याशियों को चुनाव व्यय के लिए अलग से खाता खोलना होगा। खाता खोलने की जरूरत ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के लिए नहीं है। निर्वाचन लेखा व्यय रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार करवाकर आरओ को उपलब्ध कराया जाएगा। आरओ प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में व्यय की गई धनराशि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिले एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटी करेगी। चुनाव की समाप्ति के बाद तीन माह के अंदर प्रत्याशियों को व्यय के बिल वाउचर कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी निर्धारित व्यय से अधिक खर्च करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।


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