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दुष्कर्मी पर उदारता से समाज में फैलेगी अराजकता की भावना

दो फरवरी को मुकदमा नौ दिन में पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट पांच महीने के भीतर सुनाई सजा 1.02 लाख रुपये अर्थदंड लगाया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 05:32 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 05:32 AM (IST)
दुष्कर्मी पर उदारता से समाज में फैलेगी अराजकता की भावना
दुष्कर्मी पर उदारता से समाज में फैलेगी अराजकता की भावना

जासं, हाथरस : 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में करीब साढ़े चार महीने में ही एडीजे और विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त किशोरी का रिश्ते में मामा लगता है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के अभियुक्त के साथ उदारता का ²ष्टिकोण अपनाया तो समाज में अपराध और अराजकता की भावना प्रबल होगी।

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घटना हसायन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। किशोरी का पिता नलकूप की बोरिग का काम करता है। उसने दो फरवरी को कोतवाली हसायन में तहरीर दी थी। कहा था कि कासगंज के थाना सहावर के गांव नगला नाहर निवासी सुरेंद्र उर्फ ननकू उसकी पत्नी का रिश्ते का भाई है, जो उसी के घर पर रहकर बोरिग के काम में हेल्परी करता था। तीन महीने से वह उसके घर पर ही रह रहा था। 18 जनवरी 2021 को वह बोरिग का काम करने गया था, जबकि पत्नी खेत पर गई थी। दोपहर में सुरेंद्र ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी थी कि किसी को बताया तो उसके भाई को जान से मार देगा। इसके बाद कई बार उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। लोकलाज के कारण करीब 15 दिन बाद किशोरी के पिता ने पुलिस से शिकायत की। तीन मार्च को पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376, 506 व 3/4 पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 12 मार्च को पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त को पीड़िता के पिता ने आजीविका के लिए अपने घर पर आश्रय दिया था मगर अभियुक्त ने उसकी बेटी से दुष्कर्म जैसा अपराध किया। ऐसी घटना में अभियुक्त के प्रति उदारता से समाज में अराजकता की भावना प्रबल होगी। मासूम बच्चियों का समाज और अपने घर में ही निर्भीक होकर रहना दुष्कर हो जाएगा। कोर्ट ने अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ ननकू को दुष्कर्म और पाक्सो अधिनियम में सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया। धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की कुल धनराशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए। 24 घंटे में पकड़ा अभियुक्त,

नौ दिन में चार्जशीट दाखिल

दुष्कर्म की इस घटना को लेकर एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 24 घंटे में ही पुलिस ने आरोपित सुरेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी मृदुल कुमार ने फोरेंसिक साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही तेजी से की और नौ दिन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सीओ सिकंदराराऊ के नेतृत्व में समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं विज्ञान प्रयोगशाला से संपर्क कर फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द मंगाने को पैरवी की।


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