पॉक्सो एक्ट के आरोपित को पांच साल की सजा
दो साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा शासकीय अधिवक्ता ने की पूरे मामले की पैरवी हा
दो साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा, शासकीय अधिवक्ता ने की पूरे मामले की पैरवी
हाथरस: पॉक्सो एक्ट के दो साल पुराने मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने आरोपित को दोषी करार दिया है। आरोपित सोनू को पांच वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने पीड़ित की ओर से पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 18 जुलाई 2018 की की है। हाथरस निवासी पीड़िता घर से पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। पीड़िता के पिता के अनुसार पड़ोसी का साला सोनू निवासी हसायन ने रास्ते में रोक लिया। उसके साथ अश्लील हरकत की। पिता की तहरीर के अधार पर पुलिस ने यौन अपराध शिशु संरक्षक अधिनियम की धारा 7/8 के अलावा आईपीसी की धारा 354 क, 504 व 506 का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तहत विवेचना के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सबूत और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम प्रतिभा सक्सेना ने आरोपित सोनू को दोषी माना। पॉस्को एक्ट में उसे पांच वर्ष कारावास व अर्थदंड, आईपीसी की धारा 354 क में तीन वर्ष सश्रम कारावास व अर्थ दंड, 506 में दो वर्ष के अलावा 504 में एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थ दंड से भी दंडित किया है। कोर्ट ने कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।