अब बेदाग लोगों को ही मिलेगा शराब का ठेका
नई आबकारी नीति में हुए कई अहम बदलाव आवेदन जारी
जासं, हाथरस : आबकारी विभाग के नए नियम के तहत अब सिर्फ बेदाग लोगों को ही आवंटन में मौका मिलेगा। शराब की दुकानों में ठेकेदारों का वर्चस्व खत्म करने के लिए आबकारी की नई नियमावली में नियमों को कड़ा किया गया है। नए नियम के तहत उसी को ठेके का आवंटन होगा, जिसका थाने में रिकार्ड साफ होगा। 16 जनवरी से अनुज्ञापियों से नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
जनपद में 57 देशी शराब, 34 विदेशी शराब व 28 बीयर की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों का नवीनीकरण प्रस्तावित है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबकारी विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए 2019-20 के लिए नई आबकारी नीतियों के तहत कई नियम बदले हैं, जिसके तहत अब ठेके का आवंटन उसी ठेकेदार को किया जाएगा, जिसका थाने में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होगा। दावा है कि नई आबकारी नीति से शराब की ठेकेदारी में गुंडाराज खत्म होगा। नवीनीकरण के लिए अनुज्ञापी को पहले तहसील में चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होता था, जिससे अनुज्ञापी का आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा सामने नहीं आ पाता था, लेकिन अब थाने से ऑनलाइन प्रमाणपत्र जमा होगा, जिससे आवंटन कराने वाले का पूरा डाटा निकलकर आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि ठेके के लिए आवंटन कराने वाला बेदाग छवि का है या नहीं। नए नियमों के तहत
होगा नवीनीकरण
इस वर्ष शराब के लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए देशी शराब के लिए छह प्रतिशत, विदेशी शराब के लिए 40 प्रतिशत व बीयर के लिए 30 प्रतिशत बिक्री बढ़ाने वाले ठेकेदारों को बरीयता दी जाएगी। यदि अनुज्ञापी बिक्री बढ़ाने में असमर्थ रहते हैं तो ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के तहत शराब के ठेकों का आवंटन होगा। विभाग सभी दुकानों का डाटा फी¨डग में जुटा है। सात फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया होगी। वर्जन
बेदाग छवि व शासन की नई पॉलिसी के तहत नियमों को पूरा करने वाले अनुज्ञापियों को नवीनीकरण का मौका दिया जाएगा। यदि किसी कारण बस अनुज्ञापी मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर लॉटरी सिस्टम से आवंटन होगा।
सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी, हाथरस