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लॉकडाउन सात दिन और बढ़ने से बढ़ी बेचैनी

17 मई तक बंद रहेंगे दुकानों के शटर सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें चार घंटे के लिए खुलेंगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 May 2021 05:43 AM (IST)Updated: Mon, 10 May 2021 05:43 AM (IST)
लॉकडाउन सात दिन और बढ़ने से बढ़ी बेचैनी

जागरण संवाददाता, हाथरस : प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने सात दिन और लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। सोमवार की सुबह खुलने वाले बाजारों में शटर फिलहाल एक सप्ताह और बंद रहेगा। वहीं दूध, सब्जी, किराना की दुकानें सुबह चार घंटे खुलेंगी जिनको पहले से खोलने की इजाजत है।

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लॉकडाउन के कारण रविवार को तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सुबह जरूरी सामान के लिए ही लोग निकले। दोपहर बाद जो भी निकले, पुलिस की सख्ती के शिकार हुए।

जनपद में भी कोरोना के कारण बुरा हाल है। जो लोग कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे, वही संक्रमण बढ़ा रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब तमाम लोग काल के गाल में समा चुके हैं। तमाम लोग जिदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डराने वाली तस्वीरें लगातार आम जन को विचलित कर रही हैं। इसी वजह से सरकार को लॉकडाउन की अवधि सात दिन और बढ़ानी पड़ी।

डीएम के अनुसार अपर मुख्य सचिव के निर्देशों का अनुपालन में पहले छह मई की सुबह 7 बजे से 10 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। शासन के निर्देश पर अब कोरोना क‌र्फ्यू 17 मई की सुबह 07 बजे तक लागू रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित सभी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने तय कीं एंबुलेंस की किराया दरें

जासं, हाथरस : कोविड-19 के संक्रमितों के उपचार के लिए उनके आवास तथा चिकित्सारत हॉस्पिटल में रेफर कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। डीएम ने एंबुलेंस की किराया दरें निर्धारित कर दी हैं। अब ज्यादा किराया लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

जनपद में श्रेणी वार एंबुलेंस की दरों का निर्धारण

ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के लिए 1000 रुपये प्रति 10 किमी की दूरी तक तथा उसके पश्चात रुपये 100 प्रति किमी की दर से किराया देय होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 1500 रुपये प्रति 10 किमी की दूरी तक तथा उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से किराया देय होगा। वेंटीलेटर सपोर्ट वाली एंबुलेंस के लिए 2500 रुपये प्रति 10 किमी की दूरी तक तथा उसके पश्चात 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया देय होगा। निर्धारित दरें प्रति टिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीजों को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरान्त एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक दर, धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 व पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9454417377 पर दर्ज करा सकते हैं। उपरोक्त व्यवस्थाओं के नोडल अधिकारी नीतू सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हाथरस (मो.नं.-9454980305) होंगी। उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस (मो.नं.-9454417586) द्वारा किया जाएगा। संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए फोन नंबर 05722-227041, 227042, 227043, 227044 व 227076 पर की जा सकती है।


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