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बिना लाइसेंस के शीतगृह चलाने पर मुकदमा दर्ज

डीएम के निर्देश पर जिला उद्यान अधिकारी ने दर्ज कराया मामला नगला विजैया स्थित मैसर्स महेश वर्मा एग्रो फ्रूट कॉरपोरेशन पर घेरा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 04:14 AM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 04:14 AM (IST)
बिना लाइसेंस के शीतगृह चलाने पर मुकदमा दर्ज

संसू, हाथरस : सासनी में बिना लाइसेंस बनवाए कोल्ड स्टोरेज संचालित करने के मामले में डीएम के निर्देश पर जिला उद्यान अधिकारी ने स्टोरेज के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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सासनी के नगला विजैया स्थित कोल्ड स्टोरेज मैसर्स महेश वर्मा एग्रो फ्रूट कारपोरेशन के जयदेव प्रसाद शर्मा निवासी हतीसा एवं सुभाष वर्मा निवासी शांतिकुंज, मुरसान गेट, हाथरस ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक उद्यान अलीगढ़ एवं जिला उद्यान अधिकारी हाथरस को शिकायत भेजी थी कि बिना लाइसेंस के कोल्ड स्टोरेज संचालित हो रहा है। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। इस मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। दरअसल, विजयगढ़ रोड स्थित महेश वर्मा एग्रो फू्रट कारपारेशन के संचालक मंडल में विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपित ने क्षेत्र के किसानों को झांसा देकर कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण करा लिया। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने महेश एग्रो कोल्ड स्टोरेज के मालिक उत्कर्ष शर्मा और उनके पिता ललित मोहन शर्मा निवासी शिक्षक नगर, सासनी को नामजद किया है। वर्जन -

ये सही है कि इस बारे में पहले भी कई बार शिकायतें की गई थीं। इस मामले की जांच कराने पर यह बात सही निकली कि बिना लाइसेंस के कोल्ड स्टोरेज चलाया जा रहा था। डीएम के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने पर शीतगृह स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

गमपाल सिंह, जिला उद्यान अधिकारी हाथरस।


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