बैंक से लेन-देन पर भी आयोग की नजर
-चुनाव आचार संहिता को लेकर बैंकिग कार्य में बढ़ी निगरानी -बैंकिंग लेन-देन से लेकर कैश वैन की भी जिम्मेदारी बढ़ी
जासं, हाथरस : बैंकों में यदि अधिक नकदी का लेन-देन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइये। आपके खाते पर चुनाव आयोग की नजरें हैं। आपके खाते में जरा भी संदिग्ध लेन-देन होने पर आप संदेह के घेरे में आ सकते हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग के अफसर आपको पूछताछ के लिए बुला लें। चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता को लेकर आयोग ने बैंकिग कामकाज को भी सख्त किया है।
हाथरस में कुल 143 बैंकों की शाखाएं हैं। यहां से रोजाना करोड़ों का लेन-देन बैंकें करती हैं। चुनाव को लेकर जारी हुई आचार संहिता को लेकर बैंकिग नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। हालांकि इन बदलावों में बैंकों ने अपनी ओर से कोई नियम लागू नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के बाद आयोग के निर्देशों का बैंकें अनुपालन कर रही हैं। आचार संहिता लगने के बाद से सिर्फ ग्राहक ही नहीं, बल्कि बैंक अधिकारियों, बैंक से करेंसी चेस्ट व एक बैंक से दूसरे बैंक तक नकदी पहुंचाने वाले कैशियर को भी कैश का पूरा डाटा रखना होगा। पूछे जाने पर पूरी डिटेल पुलिस को बतानी होगी, यदि जांच में कहीं भी असंतोष हुआ तो इस नकदी को जब्त किया जा सकता है।
प्रत्याशियों के लिए
अलग से काउंटर
लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। इस बार प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं। इन प्रत्याशियों के लिए बैंक में अलग से काउंटर खोले जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं, जिससे प्रत्याशियों को असुविधा न हो। शादी के नाम पर मिलेगा
सिर्फ तीन लाख का कैश
चुनावी सीजन में सहालग होने के कारण शादी-विवाह के आयोजन वाले परिवारों को भी दिक्कतें हो रही हैं। बैंक से अधिकतम तीन लाख रुपये भुगतान की सीमा होने के कारण आयोजकों को दिक्कतें हो रही हैं। आयोजकों को शादी का कार्ड देने के बाद ही यह भुगतान भी प्राप्त होगा।
सख्ती का हाल
50 हजार रुपये नकद लेकर चलने पर देना होगा हिसाब।
10 लाख से अधिक लेन-देन पर खाते की डिटेल होगी निर्वाचन अधिकारी के पास।
दो लाख से ज्यादा भुगतान नकद मिलने में हो रही दिक्कतें।
बैंक से अधिकतम तीन लाख रुपये नकद भुगतान के हैं निर्देश
एटीएम व बैंकों में पैसा पहुंचाने वाले करेंसी चेस्ट अधिकारी बिना आइडी नहीं होंगे
लेन-देन में बैंक द्वारा अधिकृत वैन का ही प्रयोग होगा वर्जन--
आचार संहिता को लेकर कुछ दिशा निर्देश मिले हैं। उनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सभी बैंकों में प्रत्याशियों का अलग से खाता खोलने को कहा गया है। समान्य ग्राहकों को भी आचार संहिता के लिए जारी किए गए नियमों से अवगत कराया जा रहा है।
-कार्तिक कुमार, लीड बैंक मैनेजर