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छेड़छाड़ के आरोपित को चार साल कैद की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश एफसीटी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान ने सात साल पुराने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व धमकी देने के मामले में आरोपित को बुधवार को चार साल की सजा सुनाई। छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 01:09 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 01:09 AM (IST)
छेड़छाड़ के आरोपित को  चार साल कैद की सजा
छेड़छाड़ के आरोपित को चार साल कैद की सजा

जासं, हाथरस : अपर सत्र न्यायाधीश एफसीटी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान ने सात साल पुराने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व धमकी देने के मामले में आरोपित को बुधवार को चार साल की सजा सुनाई। छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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कोतवाली हाथरस गेट में वर्ष 2013 में सासनी क्षेत्र की एक महिला ने अदालत के आदेश पर अभियोग दर्ज कराया था। इसमें महिला ने बताया था कि उसका पति हलवाई है। जलेसर रोड पर किराए के मकान में रहती थी। 19 अप्रैल 2013 की रात को दुकान में चारपाई पर लेटी थी, तभी आरोपित ने तमंचे के बल पर छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने विवेक ठाकुर निवासी धनीपुर, गांधी पार्क (अलीगढ़) के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार चौधरी ने की। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने बुधवार को अभियुक्त विवेक ठाकुर को धारा 452 में चार साल के कारावास की सजा सुनाई। चार हजार का अर्थदंड भी धरा है। धारा 354 के तहत दो साल की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। धारा 506 में एक साल कैद की सजा सुनाई है। वन विभाग ने पकड़ी हरी लकड़ी, तीस हजार का जुर्माना

संस, हाथरस : वन विभाग के तत्वावधान में सघन चेकिग अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को प्रवर्तन टीम ने हरी लकड़ी लदी गाड़ी पकड़ ली। वन विभाग के सचल दल ने सिकंदराराऊ में कासगंज रोड पर टाटा-407 वाहन को अवैध रूप से लकड़ी ले जाते पकड़ा। उसमें हरे नीम के पेड़ की लकड़ी लदी थी। उसे वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर लाया गया। बुधवार को अधिकारियों ने तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना वसूलने के बाद गाड़ी को मुक्त किया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी एसआर ओझा ने बताया कि हरे वृक्षों का अवैध कटान रोकने के लिए ही चेकिग अभियान चलाया जा रहा है।


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