35 करोड़ की संपत्ति सीज करने पर मिला प्रशस्तिपत्र
डीआइजी ने शहर कोतवाल को किया सम्मानित, सट्टा पर लगाम लगाने पर की सराहना
जागरण संवाददाता, हाथरस : सट्टा माफिया चतुर्भुज गुप्ता उर्फ चतुरा की गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर डीआइजी, अलीगढ़ मंडल डॉ. प्रीतिन्दर ¨सह ने शहर कोतवाल जसपाल ¨सह पंवार को प्रशस्ति पत्र दिया है। वर्ष 2017 में पूरे प्रदेश में बड़ी कार्रवाई थी। उस दौरान तैनात रहे अधिकारियों की भी सराहना की गई है।
जिले के तत्कालीन एसपी अजयपाल शर्मा के कार्यकाल में 6 अप्रैल 2016 को चतुर्भुज निवासी सिद्धार्थ नगर व उसके साथी भोला निवासी ऊंटगढ़ी मोहल्ला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(बी) व 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में 15 अप्रैल 2016 की रात चतुरा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके एक महीने बाद वह जेल से बाहर आ गया। पिछले साल कोतवाली हाथरस गेट में तैनात रहते हुए इंस्पेक्टर जसपाल ¨सह पंवार ने चतुरा पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की थी। 15 जून 2017 को मैंडू रोड स्थित लगभग 35 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज की गई थी। कोतवाली सदर में तैनाती के बाद भी इंस्पेक्टर ने चतुरा पर कार्रवाई की। फिलहाल वह एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में है। हाल ही में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एक और मुकदमा लिखा गया है, जिसमें उसे तीन दिन पहले रिमांड पर लिया गया था। सट्टा कारोबार पर शिकंजा व वर्ष 2017 की सबसे बड़ी कार्रवाई के चलते डीआइजी डा. प्रीतिन्दर ¨सह ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया तथा कार्य की प्रशंसा की। डीआइजी ने कहा कि इससे अन्य पुलिस कर्मियों को सीख मिलेगी।