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कंपनी मालिक व कंट्रोल मैनेजर को सम्मन

हाथरस : हिमाचल की दवा कंपनी रेडिको एवेडीन की एंटीबायोटिक दवा की टेबलेट रेडमाक्स सीवी-625 का नमूना ज

By Edited By: Published: Wed, 20 Jul 2016 12:25 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jul 2016 12:25 AM (IST)

हाथरस : हिमाचल की दवा कंपनी रेडिको एवेडीन की एंटीबायोटिक दवा की टेबलेट रेडमाक्स सीवी-625 का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पहले इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई थी। अब इस दवा कंपनी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। कोर्ट ने कंपनी मालिक, मैनेजर व क्वालिटी मैनेजर को इस संबंध में सम्मन जारी किए हैं।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने डीआइ पूरन चंद्र के नेतृत्व में पिछले दिनों शहर के मोहल्ला रमनपुर स्थित अंबेश मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की रेडिको एवेडीन कंपनी की एंटीबायोटिक दवा रेडमाक्स सीवी-625 टेबलेट का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। डीआइ के मुताबिक प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में दवा अधोमानक पाई गई। इसमें एमोक्सीन की मात्रा 81 फीसद व क्लोगोनिक 56 फीसद मिला। यूपी के औषधि नियंत्रक एके मेहरोत्रा ने डीआइ को विवेचना कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीआइ पूरन चंद्र ने बताया कि इस दवा की बिक्री पर उसी समय रोक लगा दी गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्थित रेडिको एवेडीन कंपनी में जाकर जांच की और इसके अभिलेख लिए गए। साथ ही नोटिस देते हुए पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रक को दी गई।

मंगलवार को इस मामले में दवा कंपनी व उसके मालिक डॉ. केएस साहनी, मैनेजर विशंभर व क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर दीपेश कुमार के खिलाफ सीजेएम की अदालत में वाद दायर किया गया है। अदालत ने सभी के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए हैं। डीआई के अनुसार ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 18/27 के तहत वाद दाखिल हुआ है। सेंट्रल एक्ट के तहत इसमें तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है, जबकि उप्र ऐसा प्रदेश है, जहां आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण को भी पूरी कार्रवाई से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तीन और दवा कंपनियों पर कार्रवाई होना शेष है। इसके लिए उप्र के दवा नियंत्रक की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है।


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