ग्रामीणों ने पकड़ा खाद्यान्न, कोटेदार सहित तीन पर मुकदमा
पिहानी : पिहानी की ग्राम सभा डर्रा के कोटेदार व उसके दो साथियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम
पिहानी : पिहानी की ग्राम सभा डर्रा के कोटेदार व उसके दो साथियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में शाहाबाद के पूर्ति निरीक्षक ने जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। कोटेदार का राशन खुले बाजार में बिकने जाते वक्त ग्रामीणों ने पकड़ा था, जिस दरम्यान कोटेदार के साथियों ने फाय¨रग भी की थी। उस मामले का भी मुकदमा अलग से पंजीकृत किया गया था ।
14 अगस्त की रात ग्राम सभा डर्रा के कोटेदार राजाराम व उसके साथी कोटे का चावल खुले बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। जागरूक ग्रामीणों ने चावल को ले जाने से रोक दिया था। तब कोटेदार के समर्थक लोगों ने गांव में दबंगई का प्रदर्शन करते हुए दर्जनों हवाई फायर कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नन्हे शाह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बलवा और जान से मारने की नियत की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए तीन बोरी चावल भी बरामद कर लिया था। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक को कोटेदार का राशन सील करने के निर्देश दिए। जिसके बाद पहुंचे पूर्ति निरीक्षक शाहाबाद अमित चतुर्वेदी ने कोटेदार के पास मौजूद राशन का सत्यापन कर उक्त राशन को मनिकापुर के कोटेदार प्रदीप कुमार को सौंप दिया था। साथ ही कार्ड धारकों की गई जांच में पता चला कि डर्रा के कोटेदार राजाराम अपना कोटा ठेके पर उठाए थे और कई कार्ड धारकों को अगस्त का राशन भी वितरित नहीं किया था। साथ उठाए गए मिट्टी तेल, गेहूं-चावल में काफी घालमेल किया था। गुरुवार की रात पूर्ति निरीक्षक शाहाबाद अमित चतुर्वेदी ने कोटेदार राजाराम पुत्र रामदास निवासी डर्रा, नईम खां जाजूपारा व सैदान लोहार जाजूपारा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।