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आवास के लिए पात्रता सूची में नाम होना आवश्यक

आवास दिलाने के नाम पर किसी के झांसे में न आएं और पात्रता के सर्वे के समय अपनी पात्रता की जांच कराएं

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 10:54 PM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 10:54 PM (IST)
आवास के लिए पात्रता सूची में नाम होना आवश्यक
आवास के लिए पात्रता सूची में नाम होना आवश्यक

हरदोई : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य आवासहीन पात्र परिवारों को एक अदद आवास उपलब्ध कराना है, इसके लिए परिवार के मुखिया का नाम का पात्रता सूची में होना अनिवार्य है। आवास दिलाने के नाम पर किसी के झांसे में न आएं और पात्रता के सर्वे के समय अपनी पात्रता की जांच कराएं। यह बातें जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक गजेंद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में प्रश्न पहर के दौरान पाठकों के सवालों का जवाब दिया। यहां पर कुछ खास सवाल और उनके जवाब दिए जा रहे हैं।

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प्रश्न : हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान व सचिव ने अपात्रों को आवास दिला दिए हैं, कैसे कार्रवाई संभव हैं? शेखर सिंह बेहटा बुजुर्ग बिलग्राम

उत्तर : ग्राम पंचायत सदस्य होने के नाते आप शपथ पत्र पर अपात्रों के नाम और अपात्र के कारण व साक्ष्य सहित जानकारी हमें प्राप्त करा दें, समिति से जांच करा ली जाएगी और अपात्र होने की पुष्टि पर वसूली कराई जाएगी।

प्रश्न : सेक डाटा में ग्राम पंचायत की सूची में नाम है, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है? -धर्मेंश कुमार, बहादुरपुर अमेठिया, टड़ियावां

उत्तर : सेक डाटा में बड़ी संख्या में जांच में अपात्रों के नाम की पुष्टि हुई और ऐसे परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। एक बार फिर से जांच करा ली जाएगी और पात्रता की श्रेणी में होने पर ही लाभांवित कराया जाएगा। प्रश्न : आवास मिला है, लेकिन अभी तक मनरेगा से मजदूरी नहीं मिली है, क्या प्रक्रिया है? रामनरेश, सराय कमालुद्दीनपुर, शाहाबाद

उत्तर : श्रमांश के लिए ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सचिव से मिलकर पहले तो जाबकार्ड बनावाए और उसके बाद डिमांड लगाएं। ई-मस्टर रोल जारी कराएं और उसी के अनुसार श्रमांश का बैंक खाता में ही भुगतान होगा। प्रश्न : पीएम आवास योजना दिव्यांगजन को लाभांवित किए जाने की क्या प्रक्रिया है? गौरव सिंह, मौरपुर, भरखनी

उत्तर : योजना में दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन लक्ष्य और साफ्टवेयर पर अपलोड परिवार में से पात्र परिवार न मिलने पर दिव्यांग को लाभांवित किए जाने के लिए लक्ष्य को डायवर्ट कराना पड़ता है। प्रश्न : प्रधान ने आवास दिलाने का वायदा किया है, लेकिन सूची में नाम व लक्ष्य न होने से लाभ नहीं मिला है, क्या करें? राजीव कुमार, तिउर चौगवां, टोडरपुर

उत्तर : आवास योजना में लाभ पाने के लिए वंचित पात्र परिवारों का सर्वे हुआ था, सर्वे में पात्र परिवारों के नाम साफ्टवेयर पर अपलोड किए गए, लेकिन गांव स्तर से सभी औपचारिकता पूरी न होने से डाटा रिजेक्ट हो गया। सूची में नाम के बिना कोई भी योजना का लाभ नहीं दिला सकता है। प्रश्न : 2019 में आवास के लिए आवेदन किया था और प्रधान ने जांच भी कराई थी, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है, क्या प्रक्रिया है? सर्वेश कुमार, बहादुरपुर अमेठिया टड़ियावां व शशिकांत, निर्मलपुर पिहानी

उत्तर : आवास के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता है। वंचित पात्र परिवारों का सर्वे होता है और पात्रता की श्रेणी में होने पर सूची में नाम शामिल किया जाता है।


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