अब घर बैठे कराएं किराएदारों, घरेलू नौकरों का सत्यापन
हरदोई : किराएदार या फिर घरेलू नौकरों के सत्यापन को पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने
हरदोई : किराएदार या फिर घरेलू नौकरों के सत्यापन को पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कंप्यूटर या मोबाइल से घर बैठे पुलिस विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके लिए यूपी पुलिस की वेबसाइट पर केवल संबंधित व्यक्ति का नाम-पता समेत मोबाइल नंबर फीड करना होगा। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति की पूरी कुंडली सामने रख देगी। पुलिस की इस महत्वाकांक्षी सुविधा शुरू करने का उद्देश्य किराएदारों और नौकरों के भेष में घर में अपराधियों की घुसपैठ रोकने का है। अभी तक किराएदार या फिर नौकरों के सत्यापन में भागदौड़ होती थी और इससे बचने के लिए सत्यापन नहीं करा पाते थे, जिससे कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती थीं।
थाने का झंझट खत्म
- पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा रहे रजिस्ट्रेशन
- केवल संबंधित व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर ही करना होगा फीड
ऐसे मिली जानकारी : यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले अपनी आइडी बनानी होगी। फिर डेश बोर्ड को क्लिक करना होगा। वहां सत्यापन संबंधित विकल्प खुद व खुद सामने आ जाएगा। जिसमें जनहित गारंटी अधिनियम खुलकर आएगा। उसी पर क्लिक करने के बाद पेइंगगेस्ट, घरेलू नौकर समेत खुद का चरित्र सत्यापन करने के विकल्प आएंगे। जिसका भी चरित्र सत्यापन करना होगा, उसका नाम, पता, आधार और मोबाइल नंबर बतौर फीडबैक दर्ज करना होगा। इसके बाद यह मांग रजिस्टर्ड कर ली जाएगी।
चरित्र सत्यापन की मिल जाएगी सूचना : रजिस्ट्रेशन के सात दिन के बाद भीतर उसी जगह संबंधित व्यक्ति का चरित्र सत्यापन सामने आ जाएगा। व्यक्ति के खिलाफ कितना मुकदमा दर्ज है और यह किस आचरण का है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है भी या नहीं, इसकी जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसमें बीट के सिपाही की रिपोर्ट लगेगी, अगर व्यक्ति किसी गैर जिले का रहने वाला है तो संबंधित जिले से उसके चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मंगवाकर दी जाएगी।
कोट
पुलिस की वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध है। अब लोगों को इन कार्यों के लिए थानों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। सभी लोग इसका लाभ उठाएं।
-आलोक प्रियदर्शी, पुलिस अधीक्षक