शरणालय छोड़ा तो दर्ज होगी एफआइआर
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हरदोई : डीएम ने कहा कि लॉकडाउन एवं अन्य राज्यों से वापस आए लोगों के खिलाफ शरणालय से भागने पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। महामारी को फैलने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जनसामान्य से अलग रखा जाए और क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। 52 बड़े संस्थानों, कालेज, होटल, धर्मशालाओं और 196 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिह्नित करा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त स्थानों पर खानपान की व्यवस्था कराई गई है। सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम को इन स्थलों के लिए नामित किया गया है। क्वारंटाइन अवधि के बाद इन लोगों को एक बार पुन: चिकित्सीय परीक्षण कराकर गांव व निवास पर जाने की अनुमति दी जाएगी। संचालित अस्थाई स्क्रीनिग कैंप, आश्रयस्थलों में भोजन, पेयजल, शौचालय, साबुन व चिकित्सा आदि की व्यवस्था कराई गई है। व्यवस्थाएं सुचारु रखने की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई है और कहा गया है कि भोजन आदि व्यवस्था के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं संस्थाओं से सहयोग लिया जा सकता है।
इन स्थलों में रहने वाले व्यक्तियों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है। शरणालय से बिना अनुमति भागने का प्रयास एवं भागने पर परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। बाहर आने वाले लोगों की जानकारी सिटी मजिस्ट्रेट के सीयूजी नंबर-9454416598, सदर एसडीएम को 9454416599, शाहाबाद एसडीएम को 9454416600, संडीला एसडीएम को 9454416601, बिलग्राम एसडीएम को 9454416602 एवं सवायजपुर एसडीएम को 9454416603 पर कोई भी दे सकता है।