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पंजीकृत श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ

श्रमिकों को बेहतर सुविधा है। इससे श्रमिकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 10:57 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 10:57 PM (IST)
पंजीकृत श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ
पंजीकृत श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ

हरदोई : श्रमिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई ताकि श्रमिकों और उनके परिवार को लाभ मिल सके। मगर यह योजनाएं व्यापक प्रचार प्रसार न होने से फाइलों में ही बेहतर नहीं आ रही है। योजनाओं का लाभ कुछ श्रमिकों को ही मिल पा रहा है। उसके लिए भी श्रमिकों को माध्यम की मदद लेनी पड़ रही है। इससे श्रमिकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को लाभ देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई। इसके लिए श्रमिकों को विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। विभाग की ओर से पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए वर्तमान में 16 योजनाएं संचालित है। विभाग की ओर से इसके लिए श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया गया था। विभागीय आंकड़़ों के अनुसार जिले में कुल 46 हजार 371 श्रमिक पंजीकृत है। इनको विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। योजना को लाभ श्रमिकों को मिले इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश थे। ताकि श्रमिकों को उसका लाभ मिल सके। मगर श्रम विभाग की ओर से संचालित योजनाएं सिर्फ कुछ श्रमिकों तक ही सिमट कर रह गई है। जिसमें अधिकांश वह है जो विभाग में श्रमिक है जो किसी माध्यम से विभाग के संपर्क में है। प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त/लेबर इंस्पेक्टर परशुराम ने बताया कि उनके पास स्टाफ की कमी है। उनके पास सिर्फ दो लिपिक है । योजनाओं और श्रमिकों का पंजीकरण आन लाइन पोर्टल पर होता है। इस कारण उनको योजनाओं की प्रगति के विषय में जानकारी नहीं रहती है। यह हैं योजनाएं - पेंशन योजना: इसके तहत साठ साल से अधिक आयु वर्ग के श्रमिकों को पेंशन की व्यवस्था है

- आवास योजना: इसके तहत श्रमिकों को मकान खरीदने और निर्माण के लिए पचास हजार तक की अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है

- सहायता योजना: इसके तहत लकवा, कुष्ठ रोग और दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रुप से नि:शक्त पर दस हजार प्रतिमाह पेंशन योजना

- आर्थिक सहायता योजना: इसके तहत कार्य के दौरान मृत्यु होने पर पांच लाख और सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को दो लाख की धनराशि प्रदान की जाती है

- अंत्येष्टि योजना: श्रमिकों के मृत्यु पर उनके आश्रितों को दस हजार रुपये अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध कराएं जाते है

- शिक्षा सहायता योजना: इसके तहत श्रमिकों के शिक्षारत बच्चों को कक्षा एक से उच्च शिक्षा तक के लिए दो सौ से ढ़ाई हजार रुपये प्रतिमाह धनराशि उपलब्ध कराई जाती है

- टूल किट योजना: इसके तहत श्रमिकों दस हजार रुपये टूल किट खरीदने के प्रदान किए जाते है

- श्रमिकों की दो पुत्रियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है

- महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि में दस हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है

- सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत श्रमिकों सोलर लाइट व लालटेन उपलब्ध कराई जाती है

- श्रमिकों को बारिश व धूप से बचने के लिए छाता भी उपलब्ध कराया जाता है

- शौचालय निर्माण योजना के तहत श्रमिकों को उनके परिवार के लिए 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।


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