विद्यार्थियों को घरेलू हिसा व अपराध के प्रति किया गया जागरूक
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बिलग्राम : विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बिलग्राम के सिटी पब्लिक इंटर कालेज में सोमवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार अवनीन्द्र कुमार शुक्ला ने कहा कि घर में अगर परिवार के किसी भी सदस्य को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना मिलती है। तो वह मामले घरेलू हिसा कि श्रेणी में आते है। इस तरह के प्रकरणों में पीड़ित पुरुष व महिला कोई भी हो सकता है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा का अगर इस तरह के प्रकरण संज्ञान मे आते हैं। तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पुत्र द्वारा अपने माता-पिता को प्रताड़ित करते और उनको घर से बेघर करने के मामले भी आते है तो उनको भी गंभीरता से लिया जाएगा। माता-पिता को घर से बेदखल करने वाले पुत्र को एक निर्धारित राशि प्रति माह देनी होगी। जिससे माता-पिता जीवन यापन कर सकेंगे। महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा कि अब घरेलू व सामाजिक प्रताड़ना के विरोध में बालिकाओं को संकोच छोड़कर आगे आना होगा। अगर कहीं किसी के साथ इस तरह की बात सामने आए तो संबंधित थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता यदि आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे निश्शुल्क कानूनी सहायता भी मिल सकती है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में व्यवस्था की गई है। अमित कुमार पाठक, मित्र कुमार गुप्ता व पैरालीगल वालंटियर भी मौजूद रहे।