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दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा

दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Sep 2021 10:33 PM (IST)Updated: Fri, 24 Sep 2021 10:33 PM (IST)
दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा

हरदोई : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-11 अबुल कैश ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ दस वर्ष की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने के भी आदेश अदालत ने दिए हैं।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी के अनुसार थाना कासिमपुर क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता के पिता का देहांत हो चुका है जबकि माता जीवित है। पीड़िता का आरोप था कि अभियुक्त रिजवान निवासी कटरा मजरा गौसगंज थाना कासिमपुर घटना से पहले उसे कई बार रास्ते में भी छेड़ चुका था, लेकिन लोकलाज की वजह से उसने शिकायत नहीं की थी।

वादिनी के कथनानुसार वह अपने मल्लावां के मौसा के घर हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा देने के गई थी। 12 अप्रैल 2016 को वह मौसा के घर में नीचे कमरे में रात 10 बजे पढ़ रही थी, तभी अभियुक्त रिजवान उसके कमरे में घुस आया और तमंचे के साथ धमका कर दुष्कर्म किया। उसके शोर करने पर मौसा व मौसी ने अन्य लोगों के सहयोग से रिजवान को पकड़ लिया। जब वह लोग उसे थाने ले जा रहे थे तब अभियुक्त पक्ष के कई लोग असलहे का भय दिखाकर उसे छुड़ा ले गए। रिपोर्ट दर्ज कराने पर जानमाल की धमकी दी। इसके चलते वादिनी ने 15 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करा पाई।

अपर जिला जज अबुल कैश ने अभियुक्त रिजवान को अलग-अलग धाराओं में दस वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

फंदे पर लटकता मिला किसान का शव- कोथावां : बेनीगंज क्षेत्र में किसान का शव गुरुवार रात घर के अंदर फंदे पर लटकता मिला। स्वजन का कहना है कि किसान मानसिक मंदित थे।

ग्राम कृपालपुर के कमलेश कुमार खेतीबाड़ी करते थे। स्वजन ने बताया कि छह माह से कमलेश मानसिक मंदित हो गए थे, उनका इलाज भी चल रहा था। गुरुवार रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग सो गए। देर रात कमलेश ने घर के टीन शेड के नीचे फांसी लगाकर जान दे दी। स्वजन ने शव को लटकते देखा। इसके बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए। स्वजन ने बताया कि कमलेश का एक पुत्र और एक पुत्री है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।


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