शराब माफिया पूर्व ब्लाक प्रमुख जेपी गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज
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हरदोई : पिहानी क्षेत्र में अवैध एवं अपमिश्रित शराब की तस्करी के आरोप में पूर्व ब्लाक प्रमुख जेपी गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज एसएएच रिजवी ने खारिज कर दी। उनके और पुत्र व पत्नी के साथ खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें वह आरेस्टिग स्टे पर चल रहे थे। उसी में अग्रिम जमानत दाखिल की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामचंद्र राजपूत के अनुसार बीते चार अगस्त पिहानी पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में अवैध एवं अपमिश्रित शराब की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय है। पिहानी में बने एक मकान में अवैध एवं अपमिश्रित शराब एकत्रित है। उस शराब को कहीं और ले जाकर बेचा जाता है। पुलिस ने शाम करीब चार बजकर पांच मिनट पर छापेमारी कर सह-अभियुक्तगणों की मौजूदगी में 42 पेटी अवैध शराब, 12 पेटी मिलावटी शराब, दो कंटेनर में 12-12 लीटर शराब, एक टोंटीदार कैंपर, तीन सूजा, एक कीप, सवा किलो यूरिया एवं 165 खाली पौवे विभिन्न कंपनी के बरामद किए। सह अभियुक्तों ने बताया था कि शराब को नशीला बनाने के लिए यूरिया मिलाकर तैयार करते हैं। वेद प्रकाश गुप्ता, सौरभ गुप्ता के शराब के ठेके पर एवं फुटकर विभिन्न जगहों पर अपने मालिक जेपी गुप्ता उर्फ जयप्रकाश गुप्ता एवं सौरभ गुप्ता व वेद प्रकाश गुप्ता के कहने पर सप्लाई करते हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी होती उससे पूर्व ही वह स्टे ले आए थे और अग्रिम जमानत पेश की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जेपी गुप्ता शराब का बड़ा व्यवसायी है। उसको कई ठेके आवंटित हैं। उसकी आड़ में नकली शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके मकान से भारी मात्रा में मिलावटी शराब बनाते हुए सहअभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इन पर पूर्व से 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। जमानत के लिए पर्याप्त आधार न होने पर जिला जज एसएएच रिजवी ने जेपी गुप्ता व सह आरोपी अनिल कुमार की जमानत खारिज कर दी।