30 फीसद मार्जिन मनी की व्यवस्था
हरदोई : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. जेएन पांडेय ने बताया कि शासन ने कुक्कुट विकास नीति
हरदोई : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. जेएन पांडेय ने बताया कि शासन ने कुक्कुट विकास नीति के तहत संचालित कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलरपैरेंट फार्म अवस्थापना की समय सीमा 2022 तक बढ़ा दी है। नीति के तहत फार्म स्थापना पर 30 फीसद मार्जिन मनी, भूमि बैनामा पर शत प्रतिशत स्टांप की छूट की व्यवस्था दी गई है। जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन के साथ ही पालक की आमदनी को बढ़ाया जाना है। सीवीओ ने बताया कि कामर्शियल लेयर फार्मिंग योजना में 30 हजार पक्षीक्षमता की एक इकाई की लागत करीब 180.00 लाख रुपये आती है। व्यवसायी एक से अधिक इकाई लगा सकता है। दूसरी योजना10 हजार पक्षी क्षमता की है। इस पर 70.00 लाख रुपये व्यय होगा। ब्रायलर पैरेंट फार्मिंग योजना में 10 हजार ब्रायलर पैरेंट पक्षी क्षमता की एक ईकाई पर करीब 206.50लाख रुपये व्यय होता है। 30 हजार क्षमता की एक इकाई पर प्रोत्साहन के तौर पर 5 वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है।