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राज्यसभा में विधेयक पारित होने से चिकित्सकों में खुशी का माहौल

जागरण संवाददाता हापुड स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट एवं अभद्रता करने वालों के खिलाफ सजा

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 09:13 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 05:06 AM (IST)
राज्यसभा में विधेयक पारित होने से चिकित्सकों में खुशी का माहौल

जागरण संवाददाता, हापुड:

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स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट एवं अभद्रता करने वालों के खिलाफ सजा प्रावधान विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर चिकित्सकों में खुशी का माहौल है। विधेयक का मकसद वर्तमान महामारी जैसी किसी भी स्थिति के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ किसी तरह का हिसा और संपत्ति को नुकसान पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हिसा में लिप्त होने या उकसाने पर तीन महीने से पांच साल तक की कैद और 50 हजार से दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर चोट के मामले में छह महीने से सात साल तक की कैद और एक लाख से पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। राज्यसभा में विधेयक पारित होने पर चिकित्सकों ने खुशी का इजहार किया है।

क्या कहते हैं चिकित्सक

- कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहे है। ऐसे में यह विधेयक स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा।

-- डॉ. सौरभ गोयल, पिलखुवा

- सरकार ने वास्तव में चिकित्सकों की परेशानी का समझा है। किसी भी महामारी से लड़ने के लिए अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मी अपने को सुरक्षित महसूस करते थे।

-- डॉ. नरेंद्र कुमार, पिलखुवा

- चिकित्सक नेक नीयत से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जबकि कुछ लोग बेवजह चिकित्सकों पर दबाव बनाते थे। इस विधेयक से ऐसे लोगों पर नकेल डालेगी।

-- डॉ. पराग शर्मा, हापुड़

- चिकित्सकों के हक में विधेयक पारित हुआ है। जिससे ना केवल चिकित्सकों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सरकारी अभियान को भी स्वास्थ्यकर्मी बिना भय के सफल बना सकेंगे।

-- डॉ. श्याम कुमार, हापुड़


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