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संशो)ऋण नहीं चुकाने पर ¨सभावली चीनी मिल का गोदाम सील

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर सीबीआई, आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा की गई कार्रव

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 03:00 AM (IST)
संशो)ऋण नहीं चुकाने पर ¨सभावली चीनी मिल का गोदाम सील

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर

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सीबीआई, आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के बाद तहसील प्रशासन ने ¨सभावली चीनी मिल के खिलाफ बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई की। तहसील प्रशासन ने कॉपरेटिव बैंक द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर 29 करोड़ की आरसी जारी करने के बाद मिल परिसर स्थित चीनी के गोदाम को सील कर दिया। ¨सभावली मिल ने किसानों को गन्ना भुगतान करने के नाम पर कॉपरेटिव बैंक से बंधक ऋण ले रखा था, जिसे मिल प्रबंधन नहीं चुका सका और बैंक के रिकॉर्ड में डिफाल्टर हो गया।

उपजिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि ¨सभावली चीनी मिल की प्रबंध निदेशक गुरसिमरन मान कौर ने किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के नाम पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में कॉपरेटिव बैंक से करीब 25 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। कई वर्ष बाद भी कंपनी ने बैंक का ऋण नहीं चुकाया। इस संबंध में बैंक ने कंपनी के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए। बैंक ने मिल प्रबंधन के खिलाफ 29 करोड़ की आरसी जारी कर दी। बुधवार शाम उपजिलाधिकारी हनुमान प्रसाद और तहसीलदार मनोज कुमार ¨सह प्रशासनिक टीम और पुलिस बल के साथ ¨सभावली चीनी मिल में पहुंचे। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ऋण नहीं चुकाने के कारण चीनी मिल के गोदाम संख्या तीन को सील कर दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार इस गोदाम में 1 लाख 29 हजार 775 ¨क्वटल चीनी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 39 करोड़ रुपये है। तहसीलदार ने बताया कि इसी तरह ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर भी कॉपरेटिव बैंक का करीब 26 करोड़ रुपये बकाया है। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से ब्रजनाथपुर चीनी मिल प्रबंधन में भी हड़कंप है। बता दें कि करीब एक माह पहले सीबीआइ ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के करीब 109 करोड़ रुपये नहीं चुकाने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर छापेमारी की थी। इसके बाद आयकर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापेमारी की थी।


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