जागरण एक्सक्लूसिव :कार्यवाहक प्रधानाचार्या और पूर्व डीआइओएस जांच में मिले दोषी
जागरण संवाददाता हापुड़ नगर के राम निवास स्मारक बालिका इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रध
जागरण संवाददाता, हापुड़
नगर के राम निवास स्मारक बालिका इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्या सुमन आर्य भ्रष्टाचार के मामले में फंस गईं हैं। उनके साथ यहां तैनात रहे एक पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक भी राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता को अशासकीय विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्या का नियम विरुद्ध चार्ज देकर फंस गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर डायट प्राचार्य द्वारा की गई जांच में दोनों को दोषी ठहराया गया है। कार्यावाहक प्रधानाचार्या ने आरोपों को निराधार बताया है। नगर के मोहल्ला सकून विहार निवासी बादल सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने राम निवास स्मारक बालिका इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्या पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नियम विरुद्ध विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्या का चार्ज लेने और बिना अनुमति 75 हजार रुपये का दान लेना व नियम विरुद्ध व्यय करने संबंधी छह बिदुओं पर शिकायत की।
शिकायत के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी उदय कुमार सिंह ने जांच के लिए डायट प्राचार्य दिनेश सिंह को नामित किया। दिनेश सिंह ने बिदुवार जांच की। जांच के दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्या सुमन आर्य के भी बयान दर्ज किए। अभिलेख और शासनादेशों के आधार पर डायट प्राचार्य ने पांच बिदुओं पर सुमन आर्य और एक बिदु पर पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक को दोषी ठहराया है। पूर्व डीआइओएस से फोन पर वार्ता करने का प्रयास किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। शिकायतकर्ता ने ये लगाए आरोप
-राजकीय विद्यालय बड़ौदा हिदुआन की प्रवक्ता सुमन आर्य को अशासकीय विद्यालय राम निवास स्मारक बालिका इंटर कॉलेज तगासराय को नियम विरुद्ध कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया। - सुमन आर्य के मूल विद्यालय ग्रामीण अंचल में है। ऐसे में ग्रामीण छात्राओं की शिक्षा की क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है। - सुमय आर्य द्वारा विद्यालय की छात्रनिधि से तथा विद्यालय के अन्य खातों से धनराशि निकासी तथा सामान खरीदारी का उपयोग नियम विरुद्ध किया गया। - सुमन आर्य को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा इनका वेतन राजकीय इंटर कॉलेज बड़ौदा हिदुआन के लिए दिया जाता है। इससे होने वाले राजकोष के उपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है। - अशासकीय विद्यालय के मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शांतनु त्यागी को मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अवकाश शेष रहने के बावजूद बार-बार वेतन काटा गया। बिना अधिकार के नियम विरुद्ध जाकर शांतनु त्यागी को निलंबित किया गया। - नियम विरुद्ध 75 हजार रुपये का दान वसूल किया। साथ ही छात्र निधि से कंप्यूटर लगवाने के नाम पर नियम विरुद्ध 75 हजार रुपये निकाले।
क्या कहती हैं प्रधानाचार्या
अशासकीय विद्यालय के मालिक प्रबंधक होते हैं। उन्होंने विद्यालय के लिए 75 हजार रुपये दान दिए, जिनसे विद्यालय के लिए कंप्यूटर खरीदे गए हैं। जांच अधिकारी ने भौतिक सत्यापन नहीं किया। राजकीय कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से पहले शिकायतकर्ता से शपथ पत्र और साक्ष्य नहीं लिए। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मैंने कोई भी कार्य नियम विरुद्ध नहीं किया। सुमन आर्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्या, राम निवास स्मारक बालिका इंटर कॉलेज ------- क्या कहते हैं जांच अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर जांच की गई। जांच में राम निवास स्मारक बालिका इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्या सुमन आर्य दोषी मिली हैं। उनके अलावा पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक भी नियम विरुद्ध सुमन आर्य को कार्यवाहक प्रधानाचार्या का चार्ज देने पर दोषी मिले हैं। जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है। दिनेश कुमार, डायट प्राचार्य
क्या कहते हैं अधिकारी
डायट प्राचार्य द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उदय कुमार, मुख्य विकास अधिकारी