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हापुड़ वाले ध्यान दें! 25 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, 18 रुपये किलो की दर से मिलेगी चीनी

Published: Thu, 10 Sep 2026 05:57 PM (IST)

हापुड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सितंबर माह के नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण 25 सितंबर तक किया जाएगा। ...और पढ़ें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण गुरुवार से शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण गुरुवार से शुरू हो गया है। 

HighLights

  1. हापुड़ में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण 25 सितंबर तक जारी रहेगा।

  2. अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन और 3 किलो चीनी मिलेगी।

  3. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा।

जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण गुरुवार से शुरू हो गया है। जिले में राशन कार्डधारकों को 25 सितंबर तक नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण कराया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क मिलेगा। इसके साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की दूसरी त्रैमासिक अवधि के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी भी दी जाएगी।

कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा

चीनी के लिए कार्डधारक को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी योजना के तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट पर तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल यानी कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा।

खाद्यान्न का वितरण नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाएगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी मिलेगी। इसके तहत उचित दर विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न उपलब्ध होने की स्थिति में कार्डधारक किसी अन्य उचित दर की दुकान से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है।

उचित दर विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील

जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो सकेगा, उन्हें अंतिम तिथि पर मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिला पूर्ति विभाग ने राशन कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की है।

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