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भट्ठा व्यवसायी के भाई की हत्या में चार को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने वर्ष 2014 में ईट भट्ठा व्यवसाई के भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 07:26 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 07:26 PM (IST)
भट्ठा व्यवसायी के भाई की हत्या में चार को आजीवन कारावास
भट्ठा व्यवसायी के भाई की हत्या में चार को आजीवन कारावास

जागरण सवांददाता, हापुड़ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने वर्ष 2014 में ईट भट्ठा व्यवसायी के भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव किरावली निवासी क¨वद्र ईट भट्ठे का व्यवसाय करता है। उसका भाई रूपेंद्र कुमार 24 मार्च 2014 को अपने ईंट-भट्ठे पर बैठा हुआ था। तभी गांव किरावली निवासी प्रवीन कुमार, मोदी, आलमनगर निवासी ओमपाल और जिला बुलंदशहर के थाना नरसैना के गांव सुलैला निवासी सुरेंद्र ने रूपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में क¨वद्र ने चारों के खिलाफ हत्या और आपराधिक षडयंत्र रचने का मामला पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।

शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने चारों को दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। चारों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया है।


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