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छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोपितों को पांच वर्ष की कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने छेड़छाड़ की शिकायत पर मारपीट करने वाले चार आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 45-45 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 08:07 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 08:07 PM (IST)
छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोपितों को पांच वर्ष की कैद
छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोपितों को पांच वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, हापुड़ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने छेड़छाड़ की शिकायत पर मारपीट करने वाले चार आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 45-45 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अपर शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती से वर्ष 10 जून 2011 को शाहिद ने छेड़छाड़ कर दी थी। इस मामले की शिकायत दो दिन बाद युवती के पिता ने आरोपित युवक के परिजन से की थी। इस बात से आक्रोशित शाहिद, यूसुफ, राशिद और खालिद ने घर में घुसकर और युवती के चाचा के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में उसके सिर में काफी चोट आईं। शाहिद ने जान से मारने की नीयत से शिकायतकर्ता पर तमंचे से फायर भी किया था, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। शोर सुनकर गांव के लोगों को आता देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

इस मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने चारों को दोषी करार दिया और पांच वर्ष की कैद और 45-45 सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया गया।


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