निकाय चुनाव: मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी : डीएम
जागरण संवाददाता, हापुड़ : विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी मतदान करने के लिए मतदा
जागरण संवाददाता, हापुड़ : विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी मतदान करने के लिए मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान पत्र लेकर जाना होगा। मतदाता को पहचान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 15 विकल्प में से कोई एक ले जाना पड़ेगा। बीएलओ घर-घर मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरित करेंगे। पर्ची मिलने से मतदाताओं को केंद्र और बूथ के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकेगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुनेश ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार निकाय चुनाव में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे। सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ को बुलाकर समय से पर्ची का वितरण करने की तैयारी कर लें। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक घर में मतदाताओं को पर्ची मिलनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सभी उपजिलाधिकारियों और उड़न दस्ते टीम के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद रहें। ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी हाल में न हो। अगर किसी क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।