34 करोड़ के बकायेदार उपभोक्ताओं के नहीं कटेंगे कनेक्शन
ईडीडी-2 डिविजन (पिलखुवा) के 222 पावरलूम उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम फिलहाल बड़ी राहत दे रहा है। इन बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विभाग नहीं काटेगा। इन उपभोक्ताओं पर निगम का 34 करोड़ से अधिक का बकाया है। उच्च न्यायालय और प्रमुख सचिव हथकरघा के सब्सिडी विवाद पर दिए गए आदेश के बाद फिलहाल यह राहत दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़ : ईडीडी-2 डीविजन (पिलखुवा) के 222 पावरलूम उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम फिलहाल बड़ी राहत दे रहा है। इन बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विभाग नहीं काटेगा। इन उपभोक्ताओं पर निगम का 34 करोड़ से अधिक का बकाया है। उच्च न्यायालय और प्रमुख सचिव हथकरघा के सब्सिडी विवाद पर दिए गए आदेश के बाद फिलहाल यह राहत दी जा रही है।
पिछले कई माह से बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम इनके कनेक्शन काट रहा है। जिसके बाद से लगातार पावरलूम उपभोक्ता और ऊर्जा निगम में जंग जारी है। जिसके बाद उपभोक्ता उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और आगामी आदेश तक कनेक्शन ना काटने के आदेश दिए गए। दरअसल, पूरा मामला सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को लेकर है। पावरलूम उपभोक्ता अपना बिल लगातार जमा कर रहे हैं। लेकिन, उन्हें सरकार से अनुदान नहीं मिल रहा है। जिस कारण बकाया बिल बढ़ता जा रहा है और निगम इनके कनेक्शन काट रहा था। अब मामला फिर से उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा तो इनके कनेक्शन ना काटने का निर्णय लिया गया है। - यह मिलती है सब्सिडी -
एक पावरलूम उपभोक्ता 130 रुपये प्रति हॉर्सपवर के हिसाब से ऊर्जा निगम को भुगतान करता है। इसके अलावा बचे हुए बिल का भुगतान सरकार अनुदान के रूप में इन्हें देती है। इस अनुदान को लेकर पिछले बहुत समय से विवाद चल रहा है। बिजली चोरी और कम हॉर्सपावर पर अधिक मशीन चलाने के मामले हैं। जिसको लेकर कई बार सर्वे भी हो चुका है।
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अधिकारी कहिन -
उच्च न्यायालय और प्रमुख सचिव हथकरघा के आदेश मिले हैं। जिसके बाद कनेक्शन ना काटने का निर्णय लिया गया है। अनुदान को लेकर विवाद चल रहा है। जैसे ही कोई दूसरा आदेश मिलेगा, उसी अनुशासन कार्रवाई की जाएगी।
- बीएल मौर्य, अधीक्षण अभियंता