वर्ष 2011 के बाद जन्मे बच्चों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
वर्ष 2011 के बाद पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाई गई सूची में जुड़ जाएंगे। अब ये बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक निशुल्क उपचार पाने के हकदार होंगे।
मुकुल मिश्रा हापुड़
वर्ष 2011 के बाद पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाई गई सूची में जुड़ेंगे। अब ये बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक नि:शुल्क उपचार पाने के हकदार होंगे। आयुष्मान भारत के पोर्टल पर इनका नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन परिवारों को शामिल किया गया है, जो वर्ष 2011 की आर्थिक और सामाजिक जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे परिवार शामिल हुए हैं, जो उस समय गरीबी रेखा से नीचे आते थे, लेकिन अब संपन्न हैं। ऐसे लोगों के नाम इस सूची से निकाले जा रहे हैं। 34392 परिवार हैं लाभार्थी
जनपद में 34392 परिवार आयुष्मान योजना में शामिल हैं। इनमें 26716 परिवार ग्रामीण और 1616 परिवार शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा और 1352 तरह की स्वास्थ्य की जांच शामिल है। योजना में है एक कमी
यदि वर्ष 2011 के बाद किसी महिला की विवाह हुआ है तो उसका नाम आयुष्मान योजना के कार्ड में उसके पति के परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। उसका नाम उसके पिता के कार्ड में ही शामिल रहेगा। क्या कहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी
डॉ. राजवीर सिंह ने कहा कि प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ऐसे बच्चों का इलाज करने से इन्कार नहीं कर सकता, जो लोग अपने बच्चों के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन आने के बाद ऐसे बच्चों की जांच कराई जाएगी। जांच में सब सही पाए जाने पर जानकारी शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद बच्चे का नाम योजना में जोड़ दिया जाएगा।